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उत्तर प्रदेश
BJP के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 2 को उम्रकैद, 9 साल पहले की थी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या
Shantanu Roy
10 Nov 2022 11:13 AM GMT
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बड़ी खबर
कौशांबी। कौशांबी की जिला अदालत ने हत्या के करीब 9 साल पुराने एक मामले में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि 18 जनवरी 2013 को पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के पूरब शरीरा गांव निवासी बुध नारायण दुबे की सुबह शौच के लिए जाते समय खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी मुताबिक साल 2012 को पूरब शरीरा गांव का बुध नारायण दुबे सुबह खेत की तरफ शौच गया था। इस दौरान बुध नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुध नारायण के बेटे दशरथ ने पुलिस को तहरीर दी।
उदयन सिंह अपनी रायफल लेकर खड़े थे। उनके ललकारने पर उदयन के पट्टीदार रंजीत ने उसके पिता को गोली मार दी। इस मामले में वर्ष 2016-17 में उदयन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। हालांकि महज 2 महीने बाद ही वह जमानत पर छूट गया। आपको बता दें कि इस मामले में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष उदयन सिंह तथा रंजीत दुबे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। अभियोजन की ओर अदालत में वादी समेत 7 गवाहों को परीक्षित कराया गया। उन्होंने बताया कि अपर जिला अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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