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उत्तर प्रदेश
नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास और 55 हजार का जुर्माना
Admin4
23 March 2023 1:14 PM GMT
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मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में आरोप पत्र दाखिल होने से चालीस दिन के अंदर अभियुक्त पिता को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना रिफाइनरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि 14 जनवरी 2023 को पीड़िता की मां अपनी दुकान पर थी। सात बजे उसके पति मण्डी से वापस आया। बच्चे मेरे साथ थे। पति बच्चों को लेकर दुकान से घर आया। जब शाम को 9:30 बजे पीड़िता की मां घर पहुंची तो देखा कि बेटी का चेहरा लाल हो रहा था। जब छ: वर्षीय बेटी को पूछा तो बताया कि पापा ने मारा है। दूसरे दिन जब बेटी से फ्रेश होने को कहा तो बताया दर्द हो रहा है। जब मां ने बेटी के कपड़े उतार कर देखा तो उसके कपड़े खून से लथपथ थे और बेटी ने मां को बताया कि पापा ने उसके साथ बदतमीजी की है।
मां ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी के साथ उसके पति हरेंद्र बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना रिफाइनरी में मुकदमा दर्ज हुआ। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त हरेंद्र को एक वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 5एम/6 में अभियुक्त हरेन्द्र को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) तथा पच्चास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त पर अधिरोपित अर्थदण्ड की आधी धनराशि पीड़िता की मां को प्रदान के आदेश दिये हैं।
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Admin4
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