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![ई रिक्शा-फास्ट फूड वैन के लिए लाइसेंस लेना होगा ई रिक्शा-फास्ट फूड वैन के लिए लाइसेंस लेना होगा](https://jantaserishta.com/h-upload/2023/07/11/3148301-e-rickshaws4.webp)
गाजियाबाद न्यूज़: शहरी क्षेत्र में ई-रिक्शा और फूड वैन चलाने वालों को अब नगर निगम से ट्रेड (व्यापार) लाइसेंस लेना होगा. फूड वैन के पांच हजार और ई-रिक्शा के लिए 800 रुपये शुल्क लगेगा. निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए इसे अनिवार्य करने जा रहा है. लाइसेंस नहीं होने पर वाहन जब्त कर जुर्माना लगाया जाएगा.
नगर निगम का टैक्स विभाग शहरी क्षेत्र में व्यापार करने वालों के लिए ट्रेड लाइसेंस जारी करता है. अस्पताल, क्लीनिक, लैब, होटल, शराब- बीयर की दुकान, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, एक्सरे क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक,ढाबे आदि के लिए ट्रेड लाइसेंस जारी किए जा रहे. सभी की लाइसेंस फीस अलग-अलग है. नगर निगम अभी तक ई-रिक्शा और फूड वैन वालों को ट्रेड लाइसेंस नहीं दे रहा था, लेकिन शहर में इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में ई-रिक्शा और फूड वैन वालों को भी ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाने की तैयारी शुरू हो गई है. मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया फूड वैन का लाइसेंस पांच हजार रुपये में दिया जाएगा. यह शुल्क हर साल जमा करना होगा. लाइसेंस जारी होने के बाद फूड वैन वालों पर नजर रखने में आसानी होगी. वह तय स्थान पर ही खड़े हो सकेंगे. साथ ही साफ-सफाई का ध्यान रखा जाएगा. कूड़ा सड़क किनारे या नालों में नहीं फेंक सकेंगे. ऐसा करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि शहर में तेजी से ई-रिक्शा बढ़ रही हैं. आरटीओ विभाग से उनका रिकॉर्ड मांगा है. ई-रिक्शा चलाने वालों के लिए भी ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य किया जा रहा है. उनके लिए 800 रुपये फीस रहेगी.