उत्तर प्रदेश

रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगी कानूनी कार्यवाही

Admin Delhi 1
13 Feb 2023 1:38 PM GMT
रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगी कानूनी कार्यवाही
x

मुजफ्फरनगर: अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह ने जिलाधिकारी के निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि 16 फरवरी से जनपद में बोर्ड परीक्षा आरम्भ हो रही है और इसी समय शादी समारोह का सीजन चल रहा है जिसमें प्रायः देखने मे आया है कि डीजे संचालकों द्वारा देर रात्रि तक तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर चलाकर अनावश्यक रुप से ध्वनि प्रदूषण किया जाता है जो कि अत्यन्त ही गम्भीर एवं संवेदनशील प्रकरण है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत शासन ऐसे आयोजन के विरुद् सख्त है एवं तत्काल कानूनी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उन्होंने बताया कि इस प्रतिबन्ध के सम्बन्ध मे समस्त उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों को नियमों का पालन कराये जाने का निर्देश दिये गये है उन्होनें कहा कि तहसील क्षेत्र में उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी तथा शहरी क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट रात्रि भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगें।

उन्होंने बताया कि सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि सभी डीजे संचालकों⁄बैंड–बाजा एव आतिशबाजी कर्ता को लिस्ट बनाकर सूचित करें कि रात्रि 10 बजे के बाद यदि उनके द्वारा डीजे संचालन या किसी भी प्रकार का शोर–गुल किया गया तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कानून के तहत उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाएगा।

इसके साथ ही यंत्र को भी जब्त कर लिया जाएगा। इसी तरह मैरिज हॉल संचालकों को भी सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने इस प्रतिबन्ध के संबंध में सभी बैंड बाजे एवं आतिशबाजी करने वालों को भी चेताया कि यदि 10 बजे के बाद किसी भी बैंड बाजे या आतिशबाजी करते पाये गये तो उनके विरुद्व कानूनी कार्यवाही के साथ-साथ लाईसेंस भी निरस्त किये जायेंगे।

उक्त बैठक में सचिव, एमडीए आदित्य प्रजापति, नगर मजिस्ट्रेट अनुप कुमार तथा समस्त मैरिज हॉल/बैंकट हॉल/बारात घर के संचालक उपस्थित रहें।

Next Story
© All Rights Reserved @ 2023 Janta Se Rishta