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- एलडीए 45 दिन में लौटाए...
लखनऊ न्यूज़: बैगर सूचना आवास आवंटन निरस्त करने पर जिला उपभोक्ता परितोष आयोग (प्रथम) कोर्ट ने आदेश दिया है कि एलडीए 9 प्रतिशत ब्याज समेत आवंटी को 45 दिन में पूरी रकम वापस करे. मानसिक कष्ट और मुकदमा खर्च के लिए अलग से भुगतान का आदेश दिया है.
कैश सेल सिस्टम के आधार पर एलडीए ने राजाराम (70) को जनवरी 2001 में विराम खंड-पांच गोमती नगर में एक आवास आवंटित किया था. इसके लिए राजाराम ने 2.60 लाख रुपये एडवांस जमा किया. आवास की कीमत 10.735 लाख थी. एलडीए ने 29 नवम्बर 2002 को आवंटन आदेश निरस्त कर दिया. इसकी कोई सूचना राजाराम को नहीं दी. इधर, राजाराम एलडीए कार्यालय के चक्कर लगाते रहे और पत्राचार करते रहे. अगस्त 2006 में आवास की स्थित जानने पहुंचे तो वहां किसी और का कब्जा था. एलडीए ने जमा पैसा भी वापस नहीं किया.
2009 से चल रहे इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग (प्रथम) के सदस्य राघवेन्द्र सिंह ने एलडीए को आदेश दिया कि वह जमा किए गए 2.60 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज की दर से आवंटी को वापस करे.
ब्याज की गणना जमा की गई तिथि से लेकर वापस किए जाने वाली तिथि तक की जाएगी. मानसिक और शारीरिक कष्ट व मुकदमे के खर्च के रूप में पीड़ित को 50 हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे. अगर 45 दिनों में पैसा नहीं लौटाया जाता तो एलडीए को पूरा पैसा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर देना होगा.