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जावेद के समर्थन में उतरे वकीलों को हाईकोर्ट से लगा झटका
जावेद के समर्थन में उतरे वकीलों को हाईकोर्ट से लगा झटक
अफसरों पर हो कार्रवाई
अधिवक्ता के के राय ने कहा है कि याचिका में जावेद मोहम्मद के परिवार वालों का घर तोड़े जाने का मुआवजा दिए जाने और जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जाएगी. याचिका में कोर्ट को यह बताया जाएगा कि मकान जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम से था. जबकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस जावेद मोहम्मद के नाम का जारी किया था. इसलिए किसी को नोटिस दिए बिना उसका मकान सीधे तौर पर ध्वस्त किया जाना गलत है. यदि याचिका कल दाखिल होती है, तो कल इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है. इस मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज गुप्ता की बेंच सुनवाई कर सकती है.
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर द्वारा कार्रवाई को पूरी तरह गलत बताए जाने के बाद मामला गरमाया है. जस्टिस गोविंद माथुर ने एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में जावेद मोहम्मद के घर की गई सरकारी कार्रवाई को पूरी तरह गलत बताया है. गौरतलब है कि पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने सीएए आंदोलनकारियों के पोस्टर सार्वजनिक तौर पर लगाए जाने के खिलाफ आदेश भी पारित किया था.
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