उत्तर प्रदेश

भूमाफिया की 90 करोड़ की अचल संपत्ति हुई कुर्क

Admin4
20 Aug 2023 2:37 PM GMT
भूमाफिया की 90 करोड़ की अचल संपत्ति हुई कुर्क
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उन्नाव। गंगाघाट कोतवाली के जाजमऊ अखलॉक नगर के रहने वाले गैंगस्टर, भूमाफिया पर उन्नाव जिला प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई है। जुलाई के अंतिम दिन पुलिस ने गैंगस्टर के आरोपी को उसके भाई और भतीजे के साथ जेल भेजा था। जिसके बाद प्रशासन ने जिला बदर की कार्यवाही की। रविवार देर शाम डीएम के निर्देश पर आरोपी की लगभग 90 करोड़ 13 लाख 36 हजार 4 सौ 76 की अवैध अचल सम्पत्ति कुर्क की गई।
कानपुर केडीए कॉलोनी जाजमऊ निवासी डॉ नसीम अहमद, फैज अहमद व बिलाल अहमद को कोतवाली पुलिस ने 31 जुलाई को जेल भेजा था। जिसके बाद जिला प्रशासन की संस्तुति पर छह माह के लिये जिला बदर की कार्यवाही की गई। डीएम के निर्देश पर रविवार शाम तहसीलदार जीतेन्द्र सिंह, सीओ बीघापुर माया राय, गंगाघाट इंस्पेक्टर चंद्रकांत सिंह, थानाध्यक्ष दही मय भारी पुलिस बल के साथ हाइवे स्थित कटरी पीपर खेड़ा में बने ग्रीन विलेज रेस्टोरेंट में कुर्क की कार्यवाही की।
तहसीलदार ने बताया कि गैंगस्टर के आरोपी पर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अवैध तरीके से गैंग बनाकर गंगाघाट क्षेत्र के कटरी पीपरखेड़ा व आसपास के इलाकों में गरीब किसानों की जमीन कब्जा कर उसको प्लाटिंग कर अवैध रूप से बेंचकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा है। डॉ0 नसीम अपने भाई व भतीजे के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहते हुए आपराधिक कृत्य कर कई संपत्तियों का अर्जन किया गया है। उसने स्वयं अपने व अपनी पत्नी व पुत्र के नाम से क्रय किया गया है।
आपराधिक मानसिकता के कारण भूमियों का दाखिल खारिज तक नहीं कराया गया है। गैंगस्टर के पास जमीन पर कब्जा व धोखाधड़ी, बिक्री के अलावा अन्य कोई ज्ञात श्रोत नहीं है, जिससे इतनी कीमती संपत्ति अर्जित की जा सके। उन्होंने बताया कि कटरी पीपर खेड़ा के 17 स्थानों पर पड़ी गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया जायेगा।
जिसकी कीमत लगभग 90 करोड़ 13 लाख 36 हजार 4 सौ 76 की आंकी गई है। कार्यवाही के दौरान प्रशासन ने डुगडुगी पिटवाई । जिसके बाद गैंगस्टर की भूमि पर बोर्ड लगवाया गया है। भू माफिया नसीम अहमद पर गंगाघाट कोतवाली और सदर कोतवाली में कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं।
जिसमें दो मुकदमे जान से मारने की धमकी, अन्य मुकदमे फर्जी तरह से दस्तावेजों को तैयार कर जमीनों के खरीद फरोख्त के दर्ज है। इसके साथ ही वर्ष 2022 में गुंडा एक्ट की कार्यवाही हुई। जिसके बाद छह माह के लिये जिला बदर और अब पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की है
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