उत्तर प्रदेश

लखीमपुर हिंसा मामल: आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ अपराध दर्ज

Shantanu Roy
6 Dec 2022 1:15 PM GMT
लखीमपुर हिंसा मामल: आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ अपराध दर्ज
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न्यूज़ क्रेडिट: आज तक

बड़ी खबर
लखीमपुर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं. लखीमपुर की एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने मंगलवार को आशीष समेत सभी 14 अभियुक्तों पर आरोप तय कर दिए हैं. आशीष पर आईपीसी और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा में आरोप तय हुए हैं. अब इस मामले में 16 दिसंबर से ट्रायल शुरू होगा और उसी दिन से वादी मुकदमा की गवाही शुरू हो जाएगी. यानी अगर आरोप साबित होते हैं तो कोर्ट में आशीष पर दोष सिद्ध होता है तो धाराओं के आधार पर सजा सुनाएगी.
बता दें कि लखीमपुर जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर 2021 को हिंसा हो गई थी. आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के इशारे पर थार जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया गया था. घटना में चार किसान की मौत हो गई थी. हिंसा भड़कने के बाद कुल 8 लोगों की जान गई थी. यहां तीन कृषि कानून के विरोध में किसान धरना देने और मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे. जबकि पास के गांव में दंगल कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री अजय मिश्रा की मौजूदगी थी. इस घटना में कई किसानों की मौत हो गई थी. कुछ घायल हुए थे. मंत्री पुत्र की कार के ड्राइवर को भीड़ ने पीट-पीट कर मार दिया था.
एडीजे फर्स्ट सुशील श्रीवास्तव की कोर्ट में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत सभी 14 आरोपियों पर हत्या और हत्या का प्रयास समेत सभी धाराओं में आरोपी बनाया गया है. अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा. कोर्ट का कहना था कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार पाए गए. एडीजी कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत 14 अभियुक्तों पर आरोप तय किए गए, उनमें आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 326, 307, 302, 120 B, 427 में आरोप तय किए हैं. इसके अलावा, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 में भी आरोप तय हुए हैं. इसके अलावा, अलग-अलग धाराओं में भी आरोप तय हुए हैं. इनमें आरोपी सुमित जायसवाल के खिलाफ धारा 3/25, आशीष मिश्रा, अंकितदास, लतीफ, सत्यम पर धारा 30, नंदन सिंह विष्ट पर धारा 5/27 में भी आरोप तय हुए हैं.
आशीष मिश्रा पर इन धाराओं में आरोप तय किए
IPC 302/307/326/147/148/149/427/120B, 177MV Act
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