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लखीमपुर खीरी के एसडीएम को कोर्ट ने कस्टडी में लिया, माफीनामे पर छोड़ा
अलीगढ़ न्यूज़: लखीमपुर खीरी की मितौली तहसील के एसडीएम विनीत कुमार उपाध्याय अलीगढ़ की एडीजे-5 कोर्ट की कार्रवाई में सहयोग न करने पर फंस गए. जज ने उनको कस्टडी में ले लिया. बाद में एसडीएम ने माफीनामा लिखित में दिया तब उनको छोड़ा गया.
अलीगढ़ में एसीएम प्रथम रहते हुए विनीत कुमार उपाध्याय ने देहली गेट थाना क्षेत्र में नौ मई 2018 को दहेज के लिए कविता नाम की महिला की गला काटकर हत्या के प्रकरण में मृतका के शव का पंचायतनामा भरा था. मामला एडीजे-5 कोर्ट में गवाही की स्टेज पर है. एसडीएम को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन वे कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे. पिछले दिनों उनको कुर्की नोटिस जारी हुआ. इस पर वह नियत तिथि पर कोर्ट में पेश हुए. एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार उनकी पंचायतनामे को लेकर गवाही होनी थी. एसडीएम पहले गवाही देने में आनाकानी करने लगे. चूंकि उनके खिलाफ कुर्की नोटिस जारी था. इसलिए न्यायालय ने उन्हें कस्टडी में ले लिया. बाद में लिखित में गवाही देने व छोड़ने का अनुरोध करने पर न्यायालय ने उन्हें कस्टडी से मुक्त किया.
अदालत को इसलिए करनी पड़ी सख्ती:
● एडीजे-5 कोर्ट ने एसडीएम के खिलाफ अपनाया सख्त रुख
● कुर्की नोटिस जारी होने के बाद गवाही को पेश हुए थे एसडीएम
● लिखित में मांगी कोर्ट से माफी, तब जाकर मिली राहत
● अलीगढ़ में एसीएम प्रथम रहते पंचायतनामे को लेकर गवाही देने से की थी आनाकानी
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज: अपहरण व दुष्कर्म के मामले में एडीजे विशेष पॉक्सो द्वितीय की अदालत से आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की गई है. अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रघुवंश शर्मा के अनुसार अकराबाद के इलियास की ओर से दायर जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.