उत्तर प्रदेश

लखीमपुर खीरी हिंसा : आशीष मिश्र को लगा तगड़ा झटका, इलाहबाद HC ने खारिज की जमानत याचिका

Rani Sahu
26 July 2022 9:46 AM GMT
लखीमपुर खीरी हिंसा : आशीष मिश्र को लगा तगड़ा झटका, इलाहबाद HC ने खारिज की जमानत याचिका
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आशीष मिश्र को लगा तगड़ा झटका

नई दिल्ली. लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा (Lakhimpur Khiri Violence) मामले में आ रही बड़ी खबर के अनुसार, मंत्री के बेटे आशीष मिश्र (Ashish Mishra) को बड़ा झटका लगा है। इलाहबाद HC की लखनऊ बेंच ने आज आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, अभियुक्त, योगी सरकार व पीड़ित पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने 15 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड मामले मे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं मामले पर न्यायालय ने कहा कि, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष मिश्र को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्र की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया है।
गौरतलब है कि तिकोनिया कांड में हाईकोर्ट ने बीते 10 फरवरी को आशीष को एक जमानत दे दी थी। लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट को निर्देश दिए थे कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर ही आशीष की जमानत याचिका पर फैसला सुनाए।
दरअसल, बीते 2021 के 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं इसी मामले में आशीष को मुख्य आरोपी बनाया गया है।



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