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कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: HC ने अगली सुनवाई 12 मार्च को तय की

Prayagraj प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश की गई अमेंडमेंट एप्लीकेशन पर अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च तय की।
इस विवाद के केंद्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद है, जिसके बारे में हिंदुओं के एक वर्ग का दावा है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था।
शुक्रवार को, जब मामले की सुनवाई हुई, तो मुस्लिम पक्ष की वकील तस्नीम अहमदी ने कोर्ट को बताया कि उनके द्वारा पहले एक लिखित बयान में पेश की गई अमेंडमेंट एप्लीकेशन को मंज़ूरी दे दी गई है, लेकिन कोर्ट को रिकॉर्ड में अमेंडमेंट एप्लीकेशन को मंज़ूरी देने वाला ऐसा कोई आदेश नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने समय मांगा।
अगली सुनवाई 12 मार्च को
जस्टिस अवनीश सक्सेना ने फिर अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च तय की।
इस मामले में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के बाद ज़मीन पर कब्ज़े के साथ-साथ मंदिर को फिर से बनाने के लिए हिंदू पक्ष की तरफ से दायर 18 मुकदमे शामिल हैं। 1 अगस्त, 2024 को, हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उन अर्ज़ियों को खारिज कर दिया, जिनमें हिंदू पूजा करने वालों के मुकदमों की मेंटेनेबिलिटी को चुनौती दी गई थी। उसी ऑर्डर में, कोर्ट ने यह भी माना कि ये मुकदमों लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 से रोके नहीं गए थे, जो 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक ढांचे को बदलने पर रोक लगाता है।





