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गाजियाबाद न्यूज़: मधुबन बापूधाम पुलिस ने 10 अप्रैल से लापता किशोर का शव गंगनहर में मिलने की घटना खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने किशोर के साथ सामूहिक कुकर्म किया. पकड़े जाने के डर से किशोर की गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को गंगनहर में फेंककर डूबने का शोर मचा दिया. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शराब पीने के बाद घर के बाहर सड़क पर खड़े किशोर को रिक्शा लोडर में बैठा लिया और जंगल ले गए थे.
डीसीपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि मधुबन बापूधाम की कांशीराम कॉलोनी में रहने वाले 16 वर्षीय किशोर की हत्या के आरोप में कांशीराम कॉलोनी निवासी भारत तथा शिवम अग्रवाल तथा बापूधाम निवासी महेश को गिरफ्तार किया है.
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 10 अप्रैल को दिन में उन्होंने शराब पी थी. इस दौरान उन्होंने कांशीराम कॉलोनी के बाहर सड़क किनारे खड़े किशोर को देखा. किशोर मूक-बधिर था. तीनों आरोपी उसे नहाने के बहाने अपने साथ ऑटो लोडर में ले गए.
डीसीपी ने बताया कि मुरादनगर गंगनहर के पास जंगल में जाकर तीनों ने किशोर के साथ सामूहिक कुकर्म किया. इस दौरान किशोर की हालत बिगड़ने लगी तो होश उड़ गए. किशोर घर जाकर न बता दे, इसके लिए उन्होंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी.
गुमराह करने के लिए डूबने का शोर मचाया
डीसीपी ने बताया कि हत्या करने के बाद आरोपियों ने किशोर के शव को गंगनहर में फेंक दिया और गुमराह करने के लिए साथी के गंगनहर में डूबने का शोर मचा दिया. शोर-शराबा सुनकर काफी लोग इकह्वा हो गए और गोताखोरों ने घंटों तक शव को तलाशने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. 12 अप्रैल को किशोर का शव मसूरी थानाक्षेत्र में नाहल झाल से बरामद हो गया.
पहले भी हो चुकी हैं दुष्कर्म के बाद हत्या की घटनाएं
रेप के बाद पांच वर्षीय बच्ची की हत्या करहेड़ा के व्यक्ति ने दो दिसंबर को बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. सिटी फॉरेस्ट से शव बरामद हुआ था. इसमें रेप के बाद हत्या की बात सामने आई.
रेप के बाद हत्या मोदीनगर में आरोपी ने नौ वर्षीय बच्ची के साथ रेप पर उसे मौत के घाट उतार दिया.
वहीं, टीला मोड़ थानाक्षेत्र में फूफा ने ही रेप के बाद उसे मौत के घाट उतारा था.
कुकर्म के बाद हत्या में युवक दोषी करार
अदालत ने 11 वर्षीय किशोर से कुकर्म के बाद हत्या करने के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराया है. अभियुक्त की सजा पर अदालत में बहस होगी. अभियुक्त पर गांव के ही किशोर को जंगल में ले जाकर वारदात करने एवं गला घोटकर मारने का आरोप सिद्ध हुआ.
मामला मुरादनगर थाना क्षेत्र का है. मुरादनगर क्षेत्र में दिसंबर 2022 में यह घटना हुई थी. जहां गांव के ही रहने वाले रामबाबू नामक व्यक्ति ने 11 वर्षीय किशोर को अगवा कर जंगल ले गया था. जंगल में वारदात करने के बाद पकड़े जाने के डर से गला घोटकर हत्या कर दी थी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश तेन्द्रपाल की अदालत में इस हत्याकांड में अंतिम सुनवाई हुई. अदालत ने अभियुक्त रामबाबू को दोषी ठहराया.