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उत्तर प्रदेश
किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा
Admin4
9 May 2023 9:14 AM GMT
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कन्नौज। मां के साथ दिल्ली जा रही किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में पांच साल बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं, पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी आदेशित किया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ल ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 20 नवंबर 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था कि तीन नवंबर 2018 को 15 वर्षीय बेटी मां के साथ दिल्ली जा रही थी। बस पर बैठने के लिए जब वह जीटी रोड पर आई, तभी ग्राम कुंवरपुर जनूं निवासी बृजेश पुत्र ओमकार बेटी को टेंपो पर बिठाकर गुरसहायगंज की तरफ भगा ले गया। पहले लोकलाज के डर से किसी को नहीं बताया। बाद में मुकदमा दर्ज कराया।
विवेचना कर रहे उपनिरीक्षक रामसिंह ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया तो पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाह पेश किए गए। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अलका यादव ने बृजेश को दोषसिद्ध पाते हुए अपहरण में पांच साल कारावास तथा तीन हजार रुपये अर्थदंड, विवाह करने के उद्देश्य से अगवा करने में सात साल कारावास व 5000 रुपये अर्थदंड एवं नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोष सिद्ध अपराधी बृजेश कुमार को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार अनौगी भेज दिया गया।
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Admin4
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