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Kanpur: महोबा के तिहरे हत्याकांड में युवक को आजीवन कैद की सजा
कानपूर: मां-बेटी समेत तीन की हत्या में कोर्ट ने युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
महोबकंठ थानाक्षेत्र के भुजपुरा के रतीराम नामदेव ने बताया कि 18 मई 2019 को उसकी पत्नी 36 वर्षीय अनुसुइया, छह वर्षीय पुत्री नेहा, गांव निवासी पतिया के साथ खेत से घर लौट रही थी. ओमप्रकाश राजपूत ने रास्ता रोककर गाली-गलौज की. विरोध पर दबंग ने लाठी से सिर पर हमला बोल दिया. हमले से मां-बेटी सहित तीनों खून से लथपथ हो गए. शोर सुनकर ग्रामीण एकत्रित हुए तो दबंग जानमान की धमकी देते हुए भाग गया. घायलों को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां तीनों की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपित ओमप्रकाश के खिलाफ हत्या, एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर पत्रावली कोर्ट पेश की.
विशेष लोक अभियोजक प्रमोद पालीवाल ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट लखविंदर सिंह सूद की कोर्ट ने ओम प्रकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार का जुर्माना ठोंका है. जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
हरदोई में किसान की सिर कूचकर हत्या: हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के बरनई गांव में रात फसल की रखवाली कर रहे किसान की सिर कूचकर हत्या कर दी गई. सुबह दोस्त जब चाय लेकर खेत पर पहुंचा तब जाकर घटना का खुलासा हुआ. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
बरनई गांव निवासी 65 वर्षीय वृद्ध श्यामू उर्फ कल्लू राठौर गांव के ही कमलेश चंद्र मिश्रा के खेत में ही झोपड़ी बनाकर वह आलू की रखवाली करते थे. सुबह गांव के कल्लू यादव खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्यामू का शव खून से लथपथ चारपाई पर पड़ा था. किसान का चेहरा बुरी तरह से कुचला गया था. मौके पर पहुंचे सीओ अनुज मिश्रा ने मामले की जांच की.