उत्तर प्रदेश

Kanpur: चरस तस्करी में रोडवेज चालक को 15 साल कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Tara Tandi
4 Dec 2024 9:30 AM GMT
Kanpur: चरस तस्करी में रोडवेज चालक को 15 साल कैद,  कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
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Kanpur कानपुर । अपर सत्र न्यायाधीश 21 विनय सिंह की कोर्ट ने चरस तस्करी में दोषसिद्ध अभियुक्त को 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1.5 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक पंकज त्रिपाठी ने बताया कि एसटीएफ को रोडवेज बस में नेपाल से चरस लाकर शहर में तस्करी करने की सूचना मिली थी। इस पर एसटीएम ने 13 अक्टूबर 2014 को बढ़नी से शहर आने वाली बस के चालक व तस्कर को पकड़ने का जाल बिछाया।
झकरकटी बस स्टाप पर मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने तीन-चार बसों की तलाशी ली। लेकिन कुछ नहीं मिला। इसी बीच एसटीएफ को पता चला कि एक बस धुलाई के लिए गई है। वहां पहुंचे तो देखा रोडवेज बस का संविदा चालक संजय तिवारी एक व्यक्ति को गाड़ी से निकालकर दो बैग दे रहा है। बैग के अंदर रखे स्टेप्लाइजर व साउंड बॉक्स से चरस निकली।
एसटीएफ ने दोनों को पकड़ लिया। एक ने अपना नाम मो. इकबाल निवासी नेपाल व दूसरे ने संजय तिवारी बताया। संजय तिवारी के पास से 5 किलो 250 ग्राम चरस बरामद हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कोर्ट ने संविदा चालक संजय तिवारी को 15 साल की सजा और 1.5 लाख अर्थदंड लगाया है। दूसरी फाइल के आरोपी मो. इकबाल की सुनवाई चल रही है।
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