उत्तर प्रदेश

Kanpur: दरोगा का फोन छीनने वाला भतीजा भी नामजद

Admindelhi1
15 July 2024 11:11 AM IST
Kanpur: दरोगा का फोन छीनने वाला भतीजा भी नामजद
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पूरे मामले की जांच एसीपी बाबूपुरवा को दी गई

कानपूर: गोविंदनगर क्षेत्र के दीप तिराहे के पास पुलिस चेकिंग के दौरान हूटर उतरवाने पर पुलिस से भिड़ने वाले भाजपा दक्षिण के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी व उनके भतीजे पर आखिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया. बीते शाम को हूटर लगे वाहनों की चेकिंग के दौरान भाजपा नेता व उनके भतीजे ने पुलिस से तीखी नोकझोंक करते हुए अपशब्द कहे थे. घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. जिसके बाद पूरे मामले की जांच एसीपी बाबूपुरवा को दी गई थी.

आम चुनावों के रिजल्ट घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए नेताओं की कारों से हूटर उतरवाने के निर्देश दिए थे. शाम दीप तिराहे के पास पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर हूटर व ब्लैक फिल्म गाड़ियों से उतरवा रही थी.

इसी दौरान भाजपा दक्षिण के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी अपने भतीजे के साथ कार से कहीं जा रहे थे. बैरिकेडिंग के पास पहुंचने पर पुलिस ने गाड़ी रोकी तो भाजपा नेता का पारा चढ़ गया. गाड़ी से उतरकर उन्होंने पुलिस से जमकर नोकझोंक की थी, पुलिस को सपा के इशारे में काम करने के आरोप लगाए थे. शैलेंद्र त्रिपाठी के भतीजे ने वीडिया बनाने पर दरोगा से फोन छीनने की कोशिश भी की थी. घटनाक्रम से जुड़ा 1.51 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने बताया कि मिल्क बोर्ड चौकी इंचार्ज राजेश सिंह की तहरीर पर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. एसीपी बाबूपुरवा की जांच लंबित है.

पहले बैकफुट पर आई पुलिस भाजपा नेता के तेवर बढ़ने पर पहले तो पुलिस बैकफुट पर आ गई थी. पुलिस ने सिर्फ हजार रुपये का चालान काटकर बिना हूटर हटाए जाने दिया था. हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की जांच एसीपी बाबूपुरवा अमरनाथ यादव को दी गई. लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वह्न से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (धारा 353), लोक सेवक के काम में बाधा डालना (धारा 186), लोक सेवक को धमकाना (धारा 189) शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना (धारा 504) की धाराओं में शैलेंद्र त्रिपाठी व उनके भतीजे गौरव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. सभी धाराओं में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है.

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