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उत्तर प्रदेश
Kanpur: अवैध संबंधों के विरोध पर हत्या करने वाले को उम्रकैद
Tara Tandi
21 Feb 2025 3:53 PM IST

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Kanpur कानपुर । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 20 नीलांजना की कोर्ट ने अवैध संबंधों के विरोध में युवक की हत्या के दोषी कोटा डीलर को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुजातगंज निवासी वादी मुकदमा नौशाद अहमद ने चकेरी थाने में तहरीर दी थी।
इसमें उसने बताया कि उसका बड़ा भाई दिलशाद अहमद श्याम नगर निवासी कोटा डीलर दिलीप सिंह की दुकान में काम करता था। बताया कि दिलशाद की गैरमौजूदगी में दिलीप सिंह उसके घर आया करता था, जिसका उसने कई बार विरोध किया था। नौशाद के मुताबिक घटना के 15 दिन पूर्व दिलशाद का दिलीप सिंह से झगड़ा हुआ था, जिस पर दिलीप ने दिलशाद को हत्या की धमकी दी थी।
9 जुलाई 2021 को दिलशाद का शव चंदारी स्टेशन के पास मिला था। नौशाद ने दिलीप सिंह के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय झा ने बताया कि अभियुक्त दिलीप सिंह के खिलाफ 17 नवंबर 2021 को न्यायालय में आरोप तय किए गए थे।
अभियोजन की ओर से मामले में 10 गवाह पेश हुए। मृतक की पत्नी ने अभियुक्त दिलीप के पक्ष में न्यायालय में गवाही दी कि देवर ने घर हड़पने की मंशा से उसके पति की हत्या कराई थी, लेकिन वह कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। न्यायालय ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दिलीप सिंह पर दोषसिद्ध करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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