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कानपुर Lamborghini Crash: कोर्ट ने रेवुएल्टो को ₹8.30 करोड़ के बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया

Kanpur कानपूर: इस महीने की शुरुआत में कानपुर में हुए एक हाई-प्रोफाइल एक्सीडेंट में शामिल लैम्बोर्गिनी रेवुएल्टो को उसके मालिक द्वारा ₹8.30 करोड़ का बेल बॉन्ड भरने के बाद रिहा किया जाएगा, यह आदेश चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने दिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़े एक्सीडेंट के बाद इस लग्जरी गाड़ी को ज़ब्त कर लिया गया था, जिसमें छह लोग घायल हो गए थे।
यह एक्सीडेंट 8 फरवरी को ग्वालटोली इलाके में VIP रोड पर रेव-3 मॉल के पास हुआ था। तेज़ रफ़्तार सुपरकार ने कथित तौर पर एक ऑटोरिक्शा को टक्कर मारी, एक मोटरसाइकिल से टकराई, कुछ दूर तक घसीटती हुई पैदल चलने वालों को टक्कर मारी, और आखिर में एक बिजली के खंभे से टकराकर रुक गई।
गिरफ़्तारी, बेल और कोर्ट की कार्रवाई
CCTV फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जांच में, बंशीधर ग्रुप के तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की पहचान हुई, जो गाड़ी चला रहा था। शुरुआती दावों से पता चला कि एक किराए का ड्राइवर कार चला रहा था, लेकिन वीडियो सबूतों ने कथित तौर पर इस बात का खंडन किया।
शिवम मिश्रा को 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्हें ज़मानत मिल गई। हालांकि, जांच के तहत गाड़ी पुलिस कस्टडी में ही रही।
शुक्रवार को, सूरज मिश्रा की अगुवाई वाली सिंगल-जज बेंच ने बचाव पक्ष की याचिका के बाद कार को छोड़ने का आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश देने से पहले पुलिस और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जमा की गई मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट की जांच की।





