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Kanpur: दहेज हत्या में पति को सात साल का कारावास की सजा
कानपूर: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने सात साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा पत्नी से क्रूरता व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत क्रमश दो व एक वर्ष की सजा सुनाई. यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
यशोदा नगर निवासी रश्मि की शादी 28 जनवरी 2013 में जूहीगढ़ा निवासी राजकुमार जायसवाल से हुई थी. 31 2019 को रश्मि का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला था. जूही पुलिस के दरोगा की सूचना पर पहुंचे मायके वाले पहुंचे तो उन्हें बताया कि रश्मि ने आत्महत्या कर ली है. रश्मि के भाई आशीष जायसवाल ने थाना जूही में तहरीर दी, जिसमें दहेज के लिए बहन की हत्या का आरोप बहन के पति राजकुमार जायसवाल, जेठ राजकिशोर जायसवाल, जेठानी अनुराधा जायसवाल, सास मुन्नी देवी पर बहन को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. अभियोजन पक्ष से एसपीपी पंकज त्रिपाठी ने पूरी बहस की. प्रकरण की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 ने फैसला सुनाया. भारतीय दंड संहिता 304बी में सात साल का कठोर कारावास, 498ए में दो साल का कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कैद काटनी होगी. इसी प्रकार दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है.
बीच सड़क लड़कियों में जमकर मारपीट: दीप तिराहे के सामने देर रात तीन लड़कियों ने मिलकर एक लड़की को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर र्शियों के मुताबिक, मारपीट कर रही लड़कियों ने पत्थर भी चलाए. बीच सड़क पर होता देख लोग राहगीरों की भीड़ जुट गई. हालांकि, कोई भी बीचबचाव करने की हिम्मत नही जुटा सका. पीड़िता ने एक मॉल में घुसकर खुद को बचाया. इस दौरान मारपीट कर रहीं लड़कियां और उनके साथ मौजूद लड़का मौके से भाग निकले. किदवईनगर पुलिस के मुताबिक, दो लड़के और छह सात लड़कियों का समूह था. उन्हीं में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा होने की जानकारी मिली थी. पुलिस के पहुंचने से पहले सभी चले गए. किसी ने कोई तहरीर नहीं दी.