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Kanpur: नई वाहन पंजीकरण के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य

कानपुर: अब दोपहिया और चारपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगे बिना वाहन नहीं मिलेगा। वाहन डीलर को नंबर प्लेट लगाने के बाद उसकी फोटो शासन के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। तभी वाहन की डिलीवरी संभव होगी।
इस संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आलोक कुमार सिंह ने जानकारी दी कि वाहन डीलरों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अब प्रत्येक नए वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर उसकी फोटो पोर्टल पर अपडेट की जाएगी, ताकि आरटीओ कार्यालय में वाहन की पंजीयन प्रक्रिया पूरी की जा सके और रजिस्ट्रेशन बुक निर्गत हो सके।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन पोर्टल पर डाटा फीड करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहन की बिक्री तिथि और बीमा की तिथि में कोई अंतर न हो, ताकि टैक्स चोरी की आशंका न रहे। डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी आवश्यक जानकारियां समय पर पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे फीस, टैक्स और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी समस्या का सामना न करना पड़े।





