उत्तर प्रदेश

Kanpur: छह साल की बच्ची की गवाही के आधार पर पिता को उम्रकैद की सजा

Admindelhi1
11 March 2025 3:52 PM IST
Kanpur: छह साल की बच्ची की गवाही के आधार पर पिता को उम्रकैद की सजा
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"घटना दो साल पहले हुई थी"

कानपुर: पत्नी की हत्या के मामले में छह साल की बच्ची की गवाही के आधार पर उसके पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह घटना दो साल पहले हुई थी, जब आरोपी ने अपनी पत्नी को छत से धक्का देकर मार डाला था।

बच्ची ने कोर्ट में बताई पूरी घटना

छह साल की मासूम माही ने कोर्ट में गवाही देते हुए कहा, "मेरे पापा छत पर बैठकर शराब पी रहे थे। जब मम्मी ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। इसके बाद पापा ने मम्मी को छत से नीचे धक्का दे दिया। मम्मी गिरते ही मर गईं।"

शादी के बाद से हो रही थी प्रताड़ना

बिधनू के खेरसा निवासी राकेश त्रिवेदी ने अपनी बेटी वंदना की शादी 16 फरवरी 2017 को खुजकीपुर चौबेपुर निवासी कुशल तिवारी से की थी। शादी के बाद दोनों पनकी के ई-ब्लॉक में रहने लगे। कुछ समय बाद कुशल तिवारी ने दहेज के लिए वंदना को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 2018 में जब बेटी का जन्म हुआ, तब भी प्रताड़ना जारी रही।

29 जून 2022 की रात का हादसा

29 जून 2022 की रात दो बजे वंदना के मायके वालों को सूचना मिली कि उनकी बेटी को गंभीर चोट लगी है और उसे हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि सिर में गहरी चोट के कारण वंदना की मौत हो चुकी है। इसके बाद वंदना के पिता राकेश त्रिवेदी ने कुशल तिवारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

एडीजीसी प्रदीप साहू ने बताया कि कोर्ट ने बच्ची से कई सवाल किए, जिनके उसने सटीक जवाब दिए। बच्ची की गवाही के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश सुदामा प्रसाद ने आरोपी कुशल तिवारी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 45 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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