उत्तर प्रदेश

Kanpur: केंद्र ने पात्रता नियमों में बदलाव किए

Admindelhi1
10 Sep 2024 8:39 AM GMT
Kanpur: केंद्र ने पात्रता नियमों में बदलाव किए
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पीएम आवास योजना से बाइक पात्रता नियमों से बाहर होंगे

कानपूर: गांव के सभी गरीबों को अपनी पक्की छत देने के लिए केंद्र ने 14 को पात्रता नियमों में बदलाव किए हैं. अब किसी गरीब के पास बाइक, लैंडलाइन फोन और फ फ्रिज मिलने पर उसको पीएम आवास योजना के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा. आयुक्त ग्राम्य विकास ने शासनादेश भेजकर सूची बनाने के निर्देश दिए. इससे जिले के हजारों गरीबों को पक्की छत मिलने की संभावना बलवती हो गयी.

योजना के तहत तीन किश्तों में लाभार्थी को 1,,000 रुपये और मनरेगा से नब्बे दिनों की मजदूरी मिलती है. इसके अलावा शौचालय आदि का भी उसको लाभ दिया जाता है. प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालने के बाद पीएम आवासीय योजना पर जबरदस्त फोकस किया और अकेले ललितपुर में ही प्रतिवर्ष हजारों आवास बनाए गए.हजारों परिवार गरीब होने के बाद योजना का लाभ नहीं पा सके. अभी तक मोटरयुक्त बाइक, चौपहिया कृषि उपकरण, और उससे अधिक केसीसी वाले कृषक, सरकारी कर्मी का परिवार, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, परिवार के किसी एक सदस्य की दस हजार प्रतिमाह आय, आयकर,व्यवसाय फ्रिज, लैंडलाइन फोन, 2.5 अधिक सिंचित भूमि व न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण वाले परिवारों को अपात्र की श्रेणी में रखा जाता रहा है. सरकार ने बीते दिनों प्रधानमंत्री आवास की पात्रता के नियमों में कुछ ढील दी है. जिसके मुताबिक अब (मोटरसाइकिल), फ्रिज और लैंडलाइन फोन किसी को अपात्र नहीं कर सकेगा. इस संबंध में क्रेन्द्र सरकार का पत्र मिलते ही आयुक्त ग्राम्य जीएस प्रियदर्शी ने शासनादेश जारी किया. जिसमें प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पीएम आवास ग्रामीण की पात्रता नियमों में बदलाव से अवगत करवाकर लाभार्थी सूची तैयार करने के निर्देश दिए.

पात्रता नियमों का होगा प्रचार प्रसार पीडी: परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण दीपक यादव ने बताया कि पात्रता के नए निमयों का ग्रामस्तर पर प्रचार प्रसार कराया जाएगा. ग्राम सचिवालय में नए नियमों की वाल पेंटिंग होगी. बैठकों में ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी. जल्द ही सूची तैयार करवाकर पोर्टल खुलने पर अपलोड की जाएगी.

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