उत्तर प्रदेश

Kannauj: साल पहले की घटना, किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की जेल

Tara Tandi
14 Nov 2024 12:15 PM GMT
Kannauj: साल पहले की  घटना, किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की जेल
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Kannauj कन्नौज । करीब सात साल पहले कूड़ा डालने गई किशोरी से छेड़खानी व दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अलका यादव ने अभियुक्त को 12 साल के कठोर कारावास तथा 17500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 02 सितंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 02 सितंबर को ही दिन के 10 बजे उसकी 14 साल की पुत्री घर से कूड़ा डालने के लिए खेत पर गई थी। तभी वहां पहले से मौजूद खुशीराम पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम भुड़िया व थाना कन्नौज ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुत्री के विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। उसके कपड़े भी फाड़ दिए।
पुत्री ने शोर मचाया तो आसपास के लोग दौड़ पड़े। इस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। मामले में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करते हुए किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया। विवेचना के उपरांत कोर्ट में पुलिस की तरफ से आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी पर किशोरी से दुष्कर्म का दोष सिद्ध पाया।
इस पर उसे 12 साल के कठोर कारावास तथा 17500 रुपये के जुर्माने के सजा सुनाई। जुर्माना अदा न किए जाने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। जुर्माने की रकम अदा होने पर इसकी आधी राशि पीड़िता को हुई मानसिक व शारीरिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किए जाने के आदेश भी दिए।
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