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मुजफ्फरनगर: कैराना विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब विधायक की ज़मानत के लिए हाइ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।
बता दें कि कैराना विधायक नाहिद हसन पर 2021 में कोतवाली कैराना में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। नाहिद हसन ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पाई थी। जिसके बाद गिरफ्तार करने में नाकाम रही पुलिस ने विधायक को भगौड़ा घोषित कर दिया था।
सपा से टिकट की घोषणा के बाद नाहिद के प्रस्तावकों की ओर से 14 जनवरी को दो सैट में नामांकन पत्र जमा किये गए थे। शनिवार को विधायक नाहिद हसन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष ओथ के लिए घर निकले थे। इस दौरान कैराना से शामली के रास्ते में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
jantaserishta.com
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