उत्तर प्रदेश

Kairana: अदालत ने दो मामलों में सात आरोपियों को दोषी ठहराया

Admindelhi1
29 Jan 2025 10:20 AM GMT
Kairana: अदालत ने दो मामलों में सात आरोपियों को दोषी ठहराया
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"17,500 रुपये का जुर्माना और जेल की सजा सुनाई"

कैराना: कैराना में न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में सात आरोपियों को दोषी करार दिया है और उन्हें सजा सुनाई है।

वर्ष 1996: ओंकार सिंह पुत्र अफलातून, हरपाल पुत्र दाराचन्द, माहीचन्द पुत्र जहान सिंह, ओमवीर पुत्र सतपाल, सुधीर पुत्र भोपाल, ब्रह्मप्रकाश पुत्र श्याम सिंह, सभी निवासी मकमूलपुर, के खिलाफ थाना कांधला में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने उन्हें अर्थदंड से दंडित किया है।

वर्ष 2001: वाहिद पुत्र कुतुबदीन निवासी मक्काबस, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर के खिलाफ थाना शामली में चोरी और बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है।

सभी पर 17,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है, और समयावधि पर रकम अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

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