उत्तर प्रदेश

झांसी जिला प्रशासन मिलावटखोरों केे खिलाफ हुआ सख्त

Admin Delhi 1
8 Oct 2022 1:31 PM GMT
झांसी जिला प्रशासन मिलावटखोरों केे खिलाफ हुआ सख्त
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सिटी न्यूज़: उत्तर प्रदेश के झांसी जिला प्रशासन ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों और नकली-प्रतिबंधित या अधोमानक दवाओं को बनाने व बेचने वालों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए शुक्रवार को निर्देश जारी किये। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने यहां विकास भवन सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा एवं जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में साफ किया कि खाने पीने के साजोसामान और दवाओं में मिलावट या अधोमानक अपनाने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा और इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जायेगी । इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनपदवासियों के लिए सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद खाद्य एवं औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिये और कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों की जांच की कार्रवाई तेज की जाए। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की हर शिकायत पर तत्काल कार्रवाई हो और मिलावटखोरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।

बैठक में अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चितरंजन कुमार ने बताया कि शासन द्वारा जारी छ: माह की कार्ययोजना में निर्देशों के क्रम में जनपद में एक क्लीन स्ट्रीट फूड हब का प्रमाणीकरण एटीन्थ फ्लेवर सदर बाजार का करा लिया गया है तथा एक अन्य स्थान नगर निगम के द्वारा चिन्हित किया गया है, जो आईकोनिक रोड मेडिकल गेट नं0-4 के पास स्थित है। जिलाधिकारी ने नगर निगम के साथ समन्वय करते हुए इसे शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिये। साथ ही आल्हा घाट झांसी में निर्मित ताजा फल और सब्जी बाजार का प्रमाणीकरण कराने के लिए नगर निगम से बात की जा रही है। जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद के सभी 400 आबकारी की दुकानों का खाद्य लाइसेंस बनवाया जाना सुनिश्चित करें। जनपद की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को खाद्य लाइसेंस से दिये जाने की आवश्यकता पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने को कहा।

एनडीपीएस से सम्बन्धित दवाइयों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये लिखित पर्चे के आधार पर ही औषधि विक्रेताओं को दवाई देने को कहा साथ ही जिलाधिकारी ने किराना की दुकान पर दवाई एवं शराब की बिक्री पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिये।

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