उत्तर प्रदेश

Jhansi: COURT ने पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Admindelhi1
12 Jun 2024 8:21 AM GMT
Jhansi: COURT ने पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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पचास हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

झाँसी: जखौरा थानान्तर्गत ग्राम ननौरा में पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) लोकेश कुमार ने आजीवन कारावास और 50000 अर्थदंड की सजा सुनाई.

थाना जाखौरा अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिपरा निवासी चुन्ना पुत्र दम्मा सहरिया ने POLICE को सौंपी तहरीर में बताया था कि उसने अपनी पुत्री रामकुंवर का विवाह कंगू सहरिया पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम ननौरा थाना जखौरा के साथ किया था. नों से बच्चे हैं. दामाद कंगू शराब पीकर आए दिन उसकी पुत्री से मारपीट करते हैं. 26 2022 को उसने बेटी को बुरी तरह पीटा तो उनका पुत्र बेटी को लेकर घर चला आया. 01 2022 को कंगू पिपरा आया और रामकुंवर को लिवा ले गया. रात में मिली कि उसकी पुत्री का शव कुएं में पड़ा है. शव बाहर निकाला गया तो बेटी के हाथ पीछे से बंधे थे. उसकी तहरीर पर पुलिस ने कंगू के खिलाफ 07 2022 को मुकदमा दर्ज कर लिया. इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया. फिर गवाहों ने बयान दिए और नों पक्षों के अधिवक्ताओं ने जिरह की. जिसके बाद न्यायाधीश ने कंगू को अपनी पत्नी रामकुंवर की हत्या का षी पाया और आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

नाबालिग बच्चे योजना से होंगे लाभान्वित न्यायाधीश ने निर्णय में मृतका के नाबालिग पुत्र व पुत्री के भरण पोषण तथा शैक्षणिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत सरकार सरकार से संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उचित कदम उठाने के आदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए.

महुआ ले जातेपकड़ा लाख का जुर्माना

जंगल के भीतर अवैध कटान, खनन और वन सम्पदा के अनाधिकृत परिवहन के खिलाफ विभागीय अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. बीते रोज महुआ ले जाते पकड़े गए ट्रक के मालिक से लाख बीस हजार रुपये वसूले गए. इसके बाद वाहन को रिलीज किया गया.

जनपद में बड़े पैमाने पर वन संपदा का हन और कटान संग खनन हो रहा है. लकड़ी, वन अफसरों व कर्मचारियों की टीम ने सटीक सूचना पर ट्रक को रोका और उसके भीतर लदे महुआ के अभिलेख मांगे. चालक व परिचालक अभिलेख नहीं दिखा सके. वाहन को रेंज में खड़ा करके विभागीय अफसर प्रक्रिया में जुट गए. अफसरों के मुताबिक नियमानुसार महुआ ले जा रहे व्यक्ति पर 2,20,000 रुपये जुर्माना लगाया गया. आरोपित चला गया. अफसरों के मुताबिक बिना अनुमति वनोपज जनपद के बाहर ले जाना अपराध है. ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में अमल में लाई जाएगी.

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