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लखनऊ न्यूज़: एलडीए में रजिस्ट्री और दाखिल खारिज कराना अब आसान हो गया है. प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने लोगों की सुविधा के लिए सम्पत्तियों की रजिस्ट्री की अनुमति और दाखिल खारिज का अधिकार स्तर दो के अधिकारियों को दे दिया है.
अब दाखिल खारिज, रजिस्ट्री की अनुमति ओएसडी, संयुक्त सचिव और नजूल अधिकारी दे सकेंगे. अपनी योजना की रजिस्ट्री की अनुमति ये देंगे. अभी तक फाइलें सचिव और अपर सचिव तक जाती थी. इससे प्रक्रिया लम्बी होती थी और रजिस्ट्री,दाखिल खारिज में लम्बा समय लग जाता था. एलडीए उपाध्यक्ष ने लोगों की सुविधा के लिए इस संबंध में आदेश जारी कर दिया.
आवंटन, निरस्तीकरण का अधिकार इनके पास
नई सम्पत्तियों के आवंटन, पुरानी सम्पत्तियों के निरस्तीकरण अधिकार एलडीए उपाध्यक्ष, सचिव और अपर सचिव के पास रहेगा. वीसी ने आदेश में कहा कि है कि आवंटन, निरस्तीकरण और अन्य प्रकृति के विशिष्ट प्रकरणों को पूर्ववत सक्षम स्तर पर निर्णय के लिए जाएगा.
रजिस्ट्री, दाखिल खारिज प्रक्रिया लम्बी थी. इसमें काफी वक्त लगता था. इसे सरल किया है. अब नीचे के अधिकारी अनुमति दे सकेंगे. इससे रजिस्ट्री, दाखिल खारिज के कामों में तेजी आएगी. -डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, एलडीए