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उत्तर प्रदेश
क्या कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में रोजाना सुनवाई पर फंसा पेंच, जानिए क्या है पूरा मामला
Renuka Sahu
26 July 2022 4:05 AM GMT
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फाइल फोटो
श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में रोजाना सुनवाई पर तकनीकी पेंच फंसता दिख रहा है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में रोजाना सुनवाई पर तकनीकी पेंच फंसता दिख रहा है। सिविल जज सीनियर डिवीजन के रोज सुनवाई के आदेश के खिलाफ वादी पक्ष ने सोमवार को जिला जज कोर्ट में रिवीजन दाखिल कर दिया। जिला जज ने इसे सुनवाई के लिए एडीजे सप्तम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। एडीजे ने निचली अदालत से पत्रावली तलब करते हुए सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इसके साथ ही वादी को पांच दिन में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के आदेश जारी किए हैं।
बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण में 25 जुलाई से 7 रूल 11 के तहत रोज सुनवाई के आदेश 18 जुलाई को दिए थे। इसके खिलाफ वादी राजेन्द्र माहेश्वरी, महेन्द्र प्रताप सिंह आदि ने सोमवार को जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल कर दिया। जिला जज ने इसे एडीजे सप्तम कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया। इस पर उन्होंने सुनवाई करते हुए निचली अदालत (सिविल जज सीडि) से पत्रावली तलब करते हुए विपक्षियों को पांच दिन में नोटिस तामील कराने के आदेश वादी को दिए। इस कारण सोमवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में इस प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं हो सकी।
रोजाना सुनवाई पर वादी और प्रतिवादी पक्षों के अलग अलग दावे
वादी बोले, नियमित सुनवाई स्थगित कर दीः वादी राजेन्द्र माहेश्वरी और महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने विपक्षी के 7 रूल 11 के तहत सुनवाई के आदेश दिए थे। हमने इस आदेश पर जिला जज कोर्ट में रिवीजन डाला, जिसे स्वीकर कर लिया गया है। राजेन्द्र माहेश्वरी और महेन्द्र प्रताप सिंह ने दावा किया कि एडीजे ने नियमित सुनवाई को स्थगित कर दिया है। अदालत ने पांच दिन में विपक्षियों को नोटिस जारी करने के आदेश जारी करते हुए सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
प्रतिवादी का दावा, नियमित सुनवाई होगी
शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेंटी के अध्यक्ष व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि वादी पक्ष मामले को लम्बा खींचने के लिए अर्नगल प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने 18 जुलाई को नियमित सुनवाई के जो आदेश दिए थे, उसमें स्पष्ट था इसमें कोई स्थगन मान्य नहीं होगा। फिर भी वादी पक्ष रिवीजन की आड़ में मामले को स्थगित कराने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि एडीजे कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित करने का कोई आदेश अदालत के उठने तक पारित नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि मंगलवार (आज) से सेवन रूल इलेवन पर नियमित सुनवाई होगी।
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