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कानपूर न्यूज़: सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आगजनी के मामले में सह आरोपित शौकत अली को राहत मिल गई है. शौकत की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है. इस मामले में विवेचना में पुलिस की संज्ञान में आए एक अन्य आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है.
जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने विधायक, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शरीफ व शौकत अली के खिलाफ प्लाट पर कब्जा की नीयत से आगजनी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस मामले में सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी निरस्त होने से शौकत अली के अधिवक्ता रवींद्र वर्मा ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. वकील रवींद्र वर्मा के मुताबिक हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है.
इस मामले में पुलिस की विवेचना में महबूब आलम का नाम आया था. महबूब के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी. यह अर्जी खारिज हो गई है. न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने महबूब आलम के अधिवक्ता और राज्य सरकार की ओर से दोनों पक्षों को सुनने के बाद महबूब की जमानत अर्जी निरस्त कर दी.