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उत्तर प्रदेश
IRCTC घोटाला: सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में तेजस्वी यादव की जमानत को चुनौती दी
Teja
17 Sep 2022 12:53 PM GMT
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नई दिल्ली, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) से जुड़े कथित घोटाले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मिली जमानत को चुनौती देते हुए शनिवार को यहां एक विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया।राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने मामले में तेजस्वी यादव से जवाब मांगने वाली सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया है.
राजद नेता और उनकी मां राबड़ी देवी को 2018 में इस मामले में जमानत दी गई थी।
केंद्रीय एजेंसी ने अपने एक तर्क में कहा है कि तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अपने अधिकारियों को धमकी दी थी, जिससे मामला प्रभावित हुआ।
मामला 2006 का है जब लालू प्रसाद यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री थे। यह आरोप लगाया गया था कि एक निजी फर्म के साथ आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव अनुबंध से जुड़ी कई अनियमितताएं थीं।
रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटल रिश्वत मामले में शामिल थे।
जांच एजेंसी ने पहले दावा किया था कि आईआरसीटीसी मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
सीबीआई ने 24 अगस्त को पटना, कटिहार, मधुबनी, वैशाली और सीतामढ़ी जिलों में राजद नेताओं के ठिकानों पर कई छापे मारे थे. इसके अलावा, इसने गुरुग्राम में अर्बन क्यूब्स मॉल के एक अन्य मामले की भी जांच की, कथित तौर पर इस विश्वास पर कि तेजस्वी यादव ने इसमें निवेश किया था।
छापेमारी के बाद, तेजस्वी यादव को कथित तौर पर एक संवाददाता सम्मेलन में यह कहते हुए सुना गया था कि "सीबीआई अधिकारियों के पास माँ और बच्चे नहीं हैं? क्या उनका कोई परिवार नहीं है? क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे? क्या वे सेवानिवृत्त नहीं होंगे? क्या केवल यही पार्टी होगी? सत्ता में बने रहें? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए।"
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