उत्तर प्रदेश

सरकारी दस्तावेज जलवाने के आरोप में घिरीं पालिकाध्यक्ष को मिली अंतरिम जमानत

Admin4
22 Sep 2022 6:26 PM GMT
सरकारी दस्तावेज जलवाने के आरोप में घिरीं पालिकाध्यक्ष को मिली अंतरिम जमानत
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नगर पालिका के दस्तावेज जलवाने के मामले में घिरीं पालिकाध्यक्ष फात्मा जबीं को सेशन कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं अब इस मामले की सुनवाई 29 सितंबर को होगी। मंगलवार को नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों को सरकारी दस्तावेज जलाते समय पुलिस पकड़ा था। उन्होंने बताया था कि पालिकाध्यक्ष ने उन्हें यह दस्तावेज जलाने के लिए दिए थे। इस मामले में पालिकाध्यक्ष समेत तीन कर्मचारियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई संगीन धाराओं में नगर पालिका ईओ डा. इंदुशेखर मिश्रा ने मुकदमा पंजीकृत कराया था।
बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय में नगर पालिका में सफाई करने को आई लाखों रुपये कीमत की एक मशीन पुलिस ने जमीन में खोदाई करके बरामद की थी। इस मशीन को पुलिस नगर पालिका का बता रही थी, इस संबंध में समाजसेवा बाकर खां ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। जबकि पालिकाध्यक्ष फात्मा जबी ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा था कि नगर पालिका की यह मशीन नहीं हैं।
पालिका ने जो मशीनें खरीदी हैं वह पालिका के पास मौजूद हैं। मंगलवार की शाम करीब सात बजे पुलिस को सूचना मिली कि नगर पालिका में तैनात अखलाक और जुनैद अपने मोहल्ला शहादत कल्लन स्थित घर की छत पर नगर पालिका के कागजात जला रहे हैं। उसके बाद तीनों थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई थी। आनन-फानन में दोनों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। मौके से अधजले दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए थे। जिन्हें जांच के लिए सील कर दिया गया है। पकड़े गए कर्मियों से थाने में पूछताछ की जा रही है।
इसी बीच पालिकाध्यक्ष फात्मा जबी अपने कर्मचारियों और समर्थकों के साथ डीएम आवास का घेराव करने पहुंच गईं, लेकिन वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों ने उनको आवास के अंदर जाने से रोक लिया था। इस संबंध में नगर पालिका ईओ डा. इंदुशेखर मिश्रा ने कोतवाली में पालिकाध्यक्ष सहित चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था।
पकड़े गए कर्मचारियों ने ही यह भी खुलासा किया था कि जो मशीन जौहर विवि में मिली है वह इलाहाबाद महाकुंभ से लाई गई मशीन है, इसने नगर पालिका में सफाई की थी, इसके बाद आजम खां और अब्दुल्ला के कहने पर ही जौहर विवि में भेज दी गई थीं। दस्तावेज जलवाने के आरोपों से घिरीं पालिकाध्यक्ष फात्मा जबीं ने गुरुवार को सेशन कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने 29 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मामले में 29 सितंबर तक कोर्ट में दस्तावेज तलब किए गए हैं।

न्यूज़ क्रेडिट : amritvichar

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