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अंतरिम गुजारा भत्ता भी आवेदन की तारीख से दिया जाना चाहिए : Allahabad high court

Punjab पंजाब : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम मेंटेनेंस भी एप्लीकेशन की तारीख से ही दिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में फैसला होने में होने वाली देरी की निंदा की।इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर के अपने फैसले में फैमिली कोर्ट के आदेश में बदलाव किया और निर्देश दिया कि अंतरिम मेंटेनेंस 5 अगस्त, 2024 से दिया जाए, जिस तारीख को एप्लीकेशन दी गई थी।कोर्ट ने कहा, "जब तक किसी महिला की अंतरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक उसे गरीबी में जीने देना कानून का मकसद नहीं हो सकता।"एप्लीकेंट-पत्नी सोनम यादव द्वारा भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 528 के तहत फाइल की गई एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए, जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला ने इस बात पर जोर दिया कि कोर्ट में कार्यवाही का पेंडिंग रहना, बिना किसी ऑर्डर के, लिटिगेंट के नुकसान में नहीं होना चाहिए।





