उत्तर प्रदेश

लीज की जमीन पर नहीं बना सकते औद्योगिक पार्क

Admin Delhi 1
22 Jun 2023 12:12 PM GMT
लीज की जमीन पर नहीं बना सकते औद्योगिक पार्क
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लखनऊ न्यूज़: यूपी सरकार ने निजी औद्योगिक पार्क बनाने को इच्छुक निवेशकों के लिए शर्तें तय कर दी हैं. वह लीज पर ली गई जमीन पर औद्योगिक पार्क नहीं बना सकते. वह खुद जमीन अर्जित कर पार्क विकसित कर सकते हैं. लेकिन उनका नक्शा तभी पास होगा जब पूरी की पूरी जमीन उनके पास होगी.

औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी कर दी. इसके मुताबिक बुंदेलखंड में न्यूनतम बीस एकड़ पार्क में किए गए पूंजी निवेश की 25 प्रतिशत (अधिकतम 45 करोड़ रुपये) प्रोत्साहन राशि मिलेगी. इसी तरह , मध्यांचल व पश्चिमांचल में न्यूनतम 30 एकड़ में पार्क में निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम 40 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि अनुमन्य होगी. राज्य में कहीं भी औद्योगिक पार्क विकसित करने पर निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम 80 करोड़ का अनुदान मिलेगा. अनुदान की प्रतिपूर्ति क्रमश 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत व 100 प्रतिशत के खर्च के बाद चार किस्तों में होगी.

पुनर्परीक्षा में जांच वालों को भी मौका

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक पद पर भर्ती के लिए होने वाली पुनर्परीक्षा में जांच के अधीन रखे गए संदिग्ध अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका दे दिया है.

आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है. इसके लिए प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट http//upsssc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है. परीक्षा लखनऊ समेत कई जिलों में आयोजित की गई है.

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