उत्तर प्रदेश

आयकर विभाग ने वार्षिक सूचना विवरण से जुड़ी एक नई सुविधा की शुरुआत की

Admindelhi1
29 May 2024 11:48 AM GMT
आयकर विभाग ने वार्षिक सूचना विवरण से जुड़ी एक नई सुविधा की शुरुआत की
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करदाता लेन-देन के विवरण पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे

वाराणसी: आयकर विभाग ने वार्षिक सूचना विवरण से जुड़ी एक नई सुविधा की शुरुआत की है. विभाग का दावा है कि इससे करदाता के वित्तीय लेन-देन के ब्योरे में पारदर्शिता आएगी.

इसके जरिए करदाता किसी लेन-देन के बारे में अपनी सफाई या प्रतिक्रिया दे सकेगा. इसे फीडबैक मैकेनिज्म नाम दिया गया है. यह आयकरदाता के लिए फायदेमंद है. एआईएस यानी वार्षिक सूचना विवरण में करदाता के ऐसे सभी लेन-देन की जानकारी शामिल होती है, जिस पर कर देयता बन सकती है.

आयकर विभाग विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारियों के आधार पर वार्षिक सूचना विवरण तैयार करता है. अब तक करदाता अपने लेन-देन के विवरण तो देख सकता था. लेकिन,उस पर अपनी प्रतिक्रियानहीं दे सकता था. अब नई व्यवस्था के तहत अगर करदाता को उस विवरण में किसीलेन-देन में किसी तरह की गड़बड़ दिखती है तो वह इस बारे में अपनी टिप्पणी दे सकता है.

करदाता अपनी प्रतिक्रिया देने के बाद इस सुविधा से जरिए यह देख सकेगा कि उसकी टिप्पणी सूचना के स्रोत को भेजी गई है या नहीं. उसे यह भी पता चलेगा कि अगर टिप्पणी साझा की गई है तो उसे किस तारीख को साझा किया गया है. यह भी पता चलेगा कि स्रोत ने किस तारीख पर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. इस सुविधा से पारदर्शिता आएगी.

पारदर्शिता में इजाफा होगा:

आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया ऐसे काम करेगी

इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले आयकर विभाग के अनुपालन पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा. अपने खास आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करने के बाद आपको वार्षिक सूचना विवरण सेक्शन में जाना होगा. वहां किसी स्रोत द्वारा दर्ज कराए गए लेन-देन के बारे में आपको आपत्ति है तो इस विवरण पर प्रतिक्रिया देने वाली सुविधा का इस्तेमाल करते हुए उस स्रोत की सूचना पर टिप्पणी दर्ज करनी होगी. इसके बाद उस लेन-देन के विवरण को दर्ज करने वाले स्रोत विशेष के साथ सूचना का आदान-प्रदान शुरू हो जाएगा और इसके बारे में जानकारी हासिल होगी

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