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उत्तर प्रदेश
शामली के जानलेवा हमले में आरोपी को दस वर्ष की सज़ा व 27 हज़ार रुपये का लगा जुर्माना
Shantanu Roy
24 Dec 2022 11:01 AM GMT
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बड़ी खबर
मुज़फ्फरनगर। गत 4 अक्टूबर 2014 को कोतवाली के शामली में घर में घुस कर धारदार हत्यार से सादिक पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी कालू उर्फ हुक्का उर्फ घोड़ा को दस वर्ष की सज़ा व 27 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की रकम से दस हज़ार रुपये घायल सादिक को मिलेगें। अदालत ने वादी द्वारा अपने बयान से मुकरने व झूठ ब्यान देने पर धारा 344 सीआर पी सी के तहत संज्ञान लेकर कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की सुनवाई ज़िला ज़ज़ चवन प्रकाश की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा व एडीजीसी ललित भरद्वाज ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 4 अक्टूबर 2014 को कोतवाली थाना के शामली में घर में घुस कर धारदार हथियार से हमला कर सादिक को घायल कर दिया था। मामले की रिपोर्ट नाज़िम ने कालू के विरुद्ध लिखाई थी।
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