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उत्तर प्रदेश
नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी को चार साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा, जानिए पूरा मामला
Shiddhant Shriwas
12 Feb 2022 4:35 PM GMT
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फाइल फोटो
इसके अलावा पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
जनता से रिस्ता वेबडेस्क: झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी को चार साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा। इसके अलावा पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक चंद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि लहचूरा थाने में एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने ग्राम तिलैथा निवासी युवक मानवेंद्र पर 16 जुलाई 2017 को उसकी नाबालिग भांजी के छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मुकदमे में अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अन्य धारा में भी सजा सुनाई गई।
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