उत्तर प्रदेश

हेरोइन बरामद होने के मामले में न्यायाधीश ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार साल की कठोर कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सुनाई सजा

Ritisha Jaiswal
28 July 2022 1:41 PM GMT
हेरोइन बरामद होने के मामले में न्यायाधीश ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार साल की कठोर कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सुनाई सजा
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हेरोइन बरामद होने के मामले में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के विशेष न्यायाधीश ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार साल की कठोर कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है

हेरोइन बरामद होने के मामले में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के विशेष न्यायाधीश ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार साल की कठोर कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद के आदेश दिए हैं। कायमगंज कोतवाली में तैनात तत्कालीन दारोगा रामराज यादव ने गांव पंछी नगला निवासी संतराम के खिलाफ 18 मार्च 2005 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि वह क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी बीच हाथी देवी मंदिर के निकट एक युवक संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखाई दिया। पुलिस ने उसे टोका तो वह भागने लगा। इस पर पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया। तलाशी में उसके पास छह ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई के दौरान एडीजीसी व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए नशीला पाउडर रखने में चार साल की कठोर कैद व पांच हजार जुर्माना और नशीला पाउडर बरामद होने में चार साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं।



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