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उत्तर प्रदेश
ज्ञानवापी मामले में हिंदू महिला मुकदमे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
Deepa Sahu
31 May 2023 2:50 PM GMT
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की नियमित पूजा की अनुमति मांगने वाली पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर याचिका की विचारणीयता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मस्जिद प्रबंधन समिति की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।
समिति ने पिछले साल सितंबर में वाराणसी के जिला न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे की विचारणीयता पर उसकी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था।
अगस्त 2021 में दायर मुकदमे में ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी स्थल पर दैनिक पूजा की अनुमति मांगी गई थी।
Deepa Sahu
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