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हथियारों की आड़ में अवैध कारतूस, हथियार रखने का कोर्ट ने संज्ञान लेकर याचिका ख़ारिज की
अवैध हथियार मामले में अब्बास अंसारी ने याचिका दायर की थी। शूटिंग के हथियारों की आड़ में अवैध कारतूस, हथियार रखने का कोर्ट ने संज्ञान लेकर याचिका ख़ारिज की। अब्बास अंसारी की तरफ़ से प्रांजल कृष्ण और सरकार की तरफ़ से विनोद शाही और सरकारी वकील अनुराग वर्मा ने पक्ष रखा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अवैध हथियार मामले में अब्बास अंसारी ने याचिका दायर की थी। शूटिंग के हथियारों की आड़ में अवैध कारतूस, हथियार रखने का कोर्ट ने संज्ञान लेकर याचिका ख़ारिज की। अब्बास अंसारी की तरफ़ से प्रांजल कृष्ण और सरकार की तरफ़ से विनोद शाही और सरकारी वकील अनुराग वर्मा ने पक्ष रखा।
गौरतलब है कि लंबे वक्त से फरार चल रहे मऊ की सदर सीट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास के दर्जी मुहल्ला स्थित पैतृक आवास पर शनिवार को लखनऊ की महानगर कोतवाली की पुलिस ने कुर्की की नोटिस चस्पा किया। मालूम हो कि माफिया व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लखनऊ पुलिस करीब डेढ़ महीने से तलाश रही है। पुलिस ने ताबड़तोड़ 135 ठिकानों पर दबिश भी दी, लेकिन विधायक पकड़ से बाहर है।
लखनऊ कमिश्नरेट के महानगर कोतवाली की पुलिस टीम सब इंस्पेक्टर पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में मुहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस के साथ दर्जी मुहल्ला स्थित अब्बास अंसारी के आवास पर जाकर मुनादी कराकर धारा 82 की नोटिस चस्पा की। एक शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहा रखने के मामले में यह कार्रवाई हुई।
मौके पर पुलिस अधिकारी ने लोगों के बीच घोषणा की कि अब्बास अंसारी के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट लखनऊ ने 82 के तहत नोटिस जारी किया। अब्बास को एक महीने का समय दिया गया है। 26 सितंबर तक यदि अब्बास हाजिर नहीं होते हैं तो खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ महानगर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने 2019 में अब्बास अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पेशी से गायब रहने पर कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद ही पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए यूपी के कई शहरों समेत दूसरे राज्यों में भी दबिश दी, लेकिन अब्बास को पकड़ नहीं सकी।
हताश हो चुकी पुलिस ने विधायक को भगोड़ा घोषित करने के लिए अर्जी दी थी, पर कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए आदेश दिया था कि विधायक को 25 अगस्त तक गिरफ्तार कर पेश करें। गुरुवार को कोर्ट की मोहलत खत्म हो गई।
इसके बाद महानगर इंस्पेक्टर केशव कुमार तिवारी ने अर्जी दाखिल की। इस पर कोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया। शनिवार को पुलिस टीम गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थानाक्षेत्र स्थित विधायक के पैतृक गांव यूसुफपुर दर्जी टोला पहुंचीं। कोर्ट के आदेशानुसार डुगडुगी पिटवाकर भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई पूरी करते हुए आवास पर नोटिस चस्पा की थी।