- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- Ikhlaq lynching: कोर्ट...
Ikhlaq lynching: कोर्ट ने ट्रांसफर अर्जी पर बहस के लिए आखिरी डेडलाइन तय की
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : मोहम्मद इखलाक लिंचिंग केस में ट्रांसफर एप्लीकेशन (TA) की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए लिस्ट करते हुए, नोएडा की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बुधवार को बचाव पक्ष को मामले पर बहस करने का आखिरी मौका दिया।बुधवार को, इखलाक के वकील, अंदलीब नकवी ने कोर्ट को बताया कि बचाव पक्ष के TA फाइल करने के बाद FTC में 8 जनवरी को गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने में देरी हुई थी।गौतमबुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट जज अतुल श्रीवास्तव ने कहा, "अगर कार्रवाई में और देरी होती है तो TA रिजेक्ट कर दिया जाएगा।"कार्रवाई के दौरान, आरोपी के वकील दिनेश कुमार ने कोर्ट को बताया कि वह बहस के लिए समय मांग रहे थे क्योंकि केस के ट्रांसफर से जुड़ी कुछ सर्टिफाइड कॉपी जो वह जमा करना चाहते थे, अधूरी थीं।बचाव पक्ष ने 8 जनवरी को TA फाइल किया था। उसी दिन, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फास्ट-ट्रैक कोर्ट (FTC) के 23 दिसंबर के ऑर्डर के खिलाफ एक रिवीजन एप्लीकेशन भी फाइल की, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की लिंचिंग केस वापस लेने की अर्जी खारिज कर दी गई थी।





