उत्तर प्रदेश

पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, सास-ससुर दोषमुक्त

Harrison
29 May 2024 4:57 PM GMT
पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, सास-ससुर दोषमुक्त
x
पीलीभीत। दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश छाया शर्मा ने पति थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव बांझबोझी निवासी अरुण कुमार को उम्रकैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्य के अभाव में ससुर रूपराम और सास राजवती को दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा होरीलाल ने थाना सेहरामऊ उत्तरी में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसने अपनी बेटी सोनी देवी की शादी अरूण कुमार के साथ घटना से करीब तीन वर्ष पहले की थी। दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी को ससुराल वाले आये दिन मारपीट करते थे।
31 मई 2021 को पति अरुण कुमार, ससुर रूपराम व सास राजवती, बहनोई ओमप्रकाश ने दहेज की मांग पूरी न होने पर बेटी सोनी की हत्या कर दी। विवेचना के बाद पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) छाया शर्मा की अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने पति अरुण कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। जबकि सास-ससुर को दोषमुक्त कर दिया।

खबर पर अपडेट जारी है, सही जानकारी के लिए बने रहे jantaserishta.com पर.


Next Story