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बदायूं। दहेज में दो लाख रुपये और बाइक न देने पर एक महिला को घर से निकाल दिया गया। पति महिला को जबरदस्ती बच्चा पैदा न होने की दवा खिलाता था। शादीशुदा होने के बाद भी युवक ने उससे शादी की थी। पीड़ित महिला की तहरीर पर पति समेत चार ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
थाना अलापुर के कस्बा के वार्ड छह निवासी गुलशन ने तहरीर देकर बताया कि पांच अक्टूबर 2021 को उनके शादी ककराला निवासी मोहम्मद आमिर पुत्र असगर के साथ हुई थी। ससुराली दहेज से खुश नहीं थे। आए दिन गुलशन को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते थे।
दहेज में दो लाख रुपये और एक बाइक की मांग करते रहते थे। दहेज लाकर न देने पर जान से मारने की धमकी देते थे। आरोप है कि मोहम्मद आमिर बच्चे पैदा न होने की दवा जबरदस्ती खिलाता था। जिसकी वजह से गुलशन के शरीर पर दवाओं का बुरा असर पड़ा। तबियत खराब हो गई। 7 नवंबर 2022 को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वह मायके आ गई।
9 नवंबर को पति का फोन आया तो पता चला कि उसकी शादी पहले ही सोनिया नाम की युवती के साथ हो चुकी थी। गुलशन ने फोन पर विरोध किया तो पति ने फोन पर तलाक दे दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति मोहम्मद आमिर, सास फस्त्बा, इमरान और आबिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
Admin4
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