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मुजफ़्फरनगर। गत 5 मई 2010 को शामली के कस्बा कैराना में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता फुरकाना पत्नी नईम की दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति नईम को 15 वर्ष की सज़ा व 25 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। आरोपी दूसरी पत्नी अफसाना को दस वर्ष की सज़ा व 25 हज़ार रुपये का जुर्माना, जेठ मुरसलीन, देवर नसीम को 8-8 वर्ष की सज़ा व 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
सुनवाई के चलते ससुर कालू की मौत हो गई। मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट 2 की जज़़ नेहा गर्ग की कोर्ट में हुई ।अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरुण कुमार जावला ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार गत 5 मई 2010 को दहेज की मांग मोटर साइकिल एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर पत्नी फुरकाना की जलाकर हत्या के बाद शव को ममोर के जंगल मे फेंक दिया था। पुलिस ने शव बरामद कर मृतका के पति नईम, उसकी दूसरी पत्नी अफसाना, ससुर कालू व कालू के दो पुत्र मुरसलीन व नसीम को नामजद किया था ।
मृतका के पिता यासीन ने बताया कि शादी के 6 माह बाद हत्या कर दी। मृतका परेशान होकर अपने पिता के घर रह रही थी। 5 मई 2010 को नईम व उसकी दूसरी पत्नी यह कहकर ससुराल लाए कि अब फुरकाना को परेशान नही करेंगे, लेकिन उसी रात उसके कपड़ों में आग लगाकर मार दिया।
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