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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरी की अदालत ने दहेज हत्या में दीनदयालपुर, सोना तालाब (सारनाथ) निवासी पति बब्बू श्रीवास्तव को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई। ससुर ललित श्रीवास्तव, सास शकुंतला, ननद जयश्री व देवर रवि श्रीवास्तव को सात-सात वर्ष के कारावास का दंड दिया। सभी पर छह-छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
एडीजीसी मनीष राय के अनुसार चेतगंज थाना क्षेत्र के तेलियाना निवासी मुकुंद लाल ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि बेटी सुमन की शादी 19 नवंबर 2009 को बब्बू श्रीवास्तव के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिएउ प्रताड़ित किया जाने लगा। 12 जून 2011 को सूचना मिली कि सुमन की तबीयत खराब है। वह कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में भर्ती है। जब मुकुंदलाल अस्पताल पहुंचा तो वहां सुमन मृत पड़ी थी। इसके बाद दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
source-hindustan
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