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इटावा। कोर्ट ने दहेज हत्या के दोषी पति को उम्रकैद सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। वारदात मई 2017 की है।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि लवेदी के गांव बहादुरपुर घार निवासी रविंद्र सिंह ने पुत्री पूजा की शादी 29 मई 2015 को आगरा के जैतपुर के गांव कोरथ निवासी राज बहादुर सिंह भदौरिया के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे।
मांग पूरी न होने पर 17 मई 2017 को पूजा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। 31 मई 2017 को पूजा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
मौत से पहले पूजा ने पति राज बहादुर पर आग लगाने व सास शारदा और ननद पर पति को उकसाने का आरोप लगाया था। रविद्र ने पूजा के पति, सास व ननद के खिलाफ लवेदी थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद पति सास व ननद के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किए। सास व ननद ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नीरज कुमार गर्ग ने बहादुर सिंह को सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण कुमार शुक्ला ने मामले में पैरवी की।

Kajal Dubey
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