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आगरा न्यूज़: नए वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल से छावनी की जनता की जेब ढीली होने वाली है. कर की नई दरें लागू हो जाएंगी. असिसमेंट नोटिस पर तकरीबन दो हजार आपत्तियों पर अधिशासी अभियंता ने सुनवाई शुरू की दी है.
छावनी एक्ट के अनुसार, हर तीन वर्ष में कर निर्धारण किया जाता है. मगर कोरोना महामारी के कारण 2017 के बाद अब 2023 में असिसमेंट किया जा रहा है. छावनी परिषद ने क्षेत्र के 5600 घरों को नोटिस देकर नई दरों को लेकर अवगत करा दिया है. कई गृहस्वामियों ने बढ़े हुए कर पर आपत्तियां दर्ज कराईं थी. लोगों को कहना था कि नियमानुसार छावनी परिषद 10 से 30 प्रतिशत कर बढ़ा सकता है मगर तमाम लोगों का कर 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दिया है. छावनी परिषद के पास आईं आपत्तियों पर अधिशासी अभियंता विनीत कुमार यादव ने सुनवाई शुरू कर दी है. और नई बस्ती और काछीपुरा की तकरीबन पांच सौ शिकायतें सुनी गईं. वहीं को सुल्तान पुरा की शिकायतें सुनी जाएंगी.