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अनियोजित कॉलोनी में 15 अधिक शुल्क पर घर का नक्शा पास हो सकेगा
लखनऊ: एलडीए बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. एलडीए अध्यक्ष एवं कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि प्रमुख सड़कों के किनारे स्थित अनियोजित निर्माणों का नक्शा पास किया जाएगा. साथ ही सरकारी, अर्द्धसरकारी कर्मचारियों को 25 और आम जनता को 35 फीसदी भुगतान करने पर एलडीए के फ्लैट में कब्जा मिल सकेगा. बोर्ड के समक्ष रखे गए 29 में से 28 प्रस्तावों को मंजूरी मिली.
अनियोजित निर्माण वाले क्षेत्र में 9 व 12 मीटर चौड़ी सड़क किनारे घर बनाने के लिए नक्शा पास हो सकेगा. शर्त यह है कि यह प्रमुख मार्ग हो और विकास क्षेत्र में आता हो. इसके लिए 15 फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना होगा. यहां एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो निर्माण सड़क किनारे होंगे, उनका ही नक्शा पास किया जाएगा. यदि उनके पीछे अनियोजित कालोनी का कोई हिस्सा है तो वह शामिल नहीं होगा. भूखंड मिलाकर किए गए निर्माण वैध माने जाएंगे. उनका नक्शा पास होगा, बशर्ते वह निर्माण सेटबैक छोड़ते हुए मानकों के मुताबिक हुआ है. नई नीति में कॉमर्शियल के लिए चार और आवासीय के लिए दो भूखंड जोड़ कर निर्माण कर सकेंगे.
पार्किंग में शादी समारोह की मंजूरी बोर्ड में एक और निर्णय हुआ जिसमें लोहिया विधि विश्वविद्यालय के सामने खाली पड़ी विशाल पार्किंग जमीन पर शादी समारोह को मंजूरी दी गई. यहां पार्किंग के साथ शौचालय भी बने हुए हैं. इस जमीन पर 25 हजार रुपये देकर बुकिंग कराई जा सकेगी.
सौर संयंत्र, वृक्षारोपण के लिए सिक्योरिटी छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने, वर्षा जल संचयन प्लांट लगाने और पेड़ लगाने की अनिवार्यता है. बावजूद इसके लोग इस नियम को नहीं मान रहे थे. यह नियम तीन हजार वर्ग फुट या इससे अधिक पर लागू था. इसको अब दो हजार वर्ग फुट कर दिया गया है. साथ ही इनके लिए सिक्योरिटी जमा की जाएगी जो अलग-अलग भूखंडों के आधार पर 20 हजार रुपये से दो लाख तक होगी.
बैठक में खास
● परिवार की सहमति पर एक नाम के लिए हो सकेगा म्यूटेशन
● कॉमर्शियल सम्पत्तियों का रेट अन्य प्राधिकरणों से तुलना कर कम किया गया, से 2 हजार प्रति वर्ग मीटर सस्ती
● प्लॉट का हो सकेगा बंटवारा, 100 मीटर से छोटा न हो, ईडब्ल्यूएस को भी सुविधा
● जानकीपुरम में श्मशान को रेलवे लाइन के आगे ग्रीन कॉरिडोर के पास स्थानांतरित किया जाएगा
● एलडीए की 450 दुकानें हैं. इन दुकानों को 25 फीसदी भुगतान करते हुए लिया जा सकेगा. शेष धनराशि किश्तों में अदा कर सकते हैं.