उत्तर प्रदेश

होटल मालिक को 25.50 करोड़ की धोखाधड़ी में जेल

Admin Delhi 1
21 Dec 2022 9:48 AM GMT
होटल मालिक को 25.50 करोड़ की धोखाधड़ी में जेल
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आगरा क्राइम न्यूज़: लोहामंडी थाना पुलिस ने बैंक से धोखाधड़ी के आरोप में एक सितारा होटल के पूर्व मालिक कृष्ण कुमार शर्मा को जेल भेजा है. आरोप है कि बैंक में बंधक दो प्रॉपर्टी उन्होंने छल पूर्वक बेच दी थीं. होटल व्यवसाय के लिए 25.50 करोड़ रुपये ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स से लोन लिया था. लोन भी नहीं चुकाया. ओरियंटल बैंक अब पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुकी है.

10 मई 2021 को लोहामंडी स्थित पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मुकदमा लिखाया था. मुकदमे में मैसर्स शेखर रिसोर्ट्स कंपनी चितरंजन पार्क, नई दिल्ली के चंद्रशेखर शर्मा, नरेश व कृष्ण कुमार शर्मा को नामजद किया था. आरोप लगाया था कि पूर्व में ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मैसर्स शेखर रिसोर्ट्स कंपनी को 25.50 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए थे. ऋण के एवज में 24 संपत्तियों के मूल बैनामे वर्ष 2008 में लोहामंडी स्थित बैंक शाखा में बंधक रखे थे. एक अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया. जांच के दौरान पता चला कि होटल व्यवसाय के लिए लिया गया लोन नहीं चुकाया गया है. बंधक दो प्रॉपर्टी को फरवरी 2014 में छल पूर्वक 80 लाख रुपये में बेच दिया गया. वर्ष 2013 में कृष्ण कुमार शर्मा ने ताजगंज थाने में चार संपत्तियों के बैनामे खो जाने की रिपोर्ट लिखाई थी. खरीदार ने भी मूल बैनामे देखे बिना अपने नाम बैनामा करा लिया. कंपनी ने होटल व्यवसाय के लिए ऋण लिया था. होटल योजना को मूर्त रूप नहीं दे सकी. पुलिस ने इसी मुकदमे में नामजद आरोपित कृष्ण कुमार शर्मा को पुलिस ने एनआरआई सिटी ग्रेटर नोएडा स्थित एक होटल में दबिश देकर गिरफ्तार किया. उन्हें जेल भेज दिया गया.

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