उत्तर प्रदेश

Allahabad HC का ऐतिहासिक फैसला: अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में सुनाया जाएगा फैसला

Harrison
12 July 2024 1:48 PM GMT
Allahabad HC का ऐतिहासिक फैसला: अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में सुनाया जाएगा फैसला
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Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए एक साथ तीन भाषाओं में फैसला सुनाकर इतिहास रच दिया है: अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। इस अभूतपूर्व कदम को न्यायिक कार्यवाही को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सराहा जा रहा है।न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत एक पारिवारिक न्यायालय द्वारा आदेशित अंतरिम गुजारा भत्ता के प्रवर्तन से संबंधित एक याचिका को संबोधित किया। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऐसे आदेशों को लागू किया जाना चाहिए और स्पष्ट किया कि इस उद्देश्य के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन स्वीकार्य नहीं है।इसके बजाय, याचिकाकर्ता को पारिवारिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर सीआरपीसी की धारा 128 के तहत प्रवर्तन की मांग करनी चाहिए।यह निर्णय न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद ने कंचन रावत द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए सुनाया, जिन्होंने 1 दिसंबर, 2009 को बैजलाल रावत से विवाह किया था। उनके परिवार ने कथित तौर पर शादी पर 7 से 8 लाख रुपये खर्च किए थे। हालांकि, उन्हें अपने ससुराल वालों के घर में दहेज के लिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और अंततः उन्हें अपने माता-पिता के घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 26 नवंबर 2011 को उन्होंने अपने बेटे गौरव को जन्म दिया।
श्रीमती रावत ने अपने पति से गुजारा भत्ता मांगा, लेकिन जब उन्होंने गुजारा भत्ता नहीं दिया तो उन्होंने गाजीपुर के पारिवारिक न्यायालय में मामला दायर किया।पारिवारिक न्यायालय ने बैजलाल रावत को धारा 125 सीआरपीसी के तहत 4,000 रुपये प्रतिमाह अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, जिसका उन्होंने शुरू में पालन किया। हालांकि, 80,000 रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद न्यायालय ने श्री रावत को शेष राशि 10,000 रुपये प्रतिमाह की किस्तों में भुगतान करने का आदेश दिया। जब इस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो श्रीमती रावत ने उच्च न्यायालय में धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका दायर कर भुगतान को लागू करने की मांग की।विपक्ष ने याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि श्रीमती रावत को धारा 128 सीआरपीसी के तहत राहत मांगनी चाहिए। न्यायालय ने इस आपत्ति को बरकरार रखा और याचिका को खारिज कर दिया, तथा श्रीमती रावत को गुजारा भत्ता आदेश के प्रवर्तन के लिए पारिवारिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी।न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद का यह निर्णय न केवल अपनी विषय-वस्तु के लिए बल्कि तीन भाषाओं में दिए जाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो भारत में भविष्य के न्यायिक निर्णयों के लिए एक मिसाल कायम करता है। इस त्रिभाषी दृष्टिकोण का उद्देश्य भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि न्याय व्यापक दर्शकों तक पहुँच सके।
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